शुक्रवार, 14 जून 2019

छत्तीसगढ़ की जनता बिजली कट की अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते, राजदोह का अपराध हो रहे है दर्ज


ऐसा तो देश में आपातकाल 1975 के समय हुआ कि इंदिरा गाँधी के खिलाफ कोई कह देता था और कोई कॉग्रेसी सुने ले तो उसके खिलाफ देशदोह आरोप लगता है ऐसा ही आरोप एक -
छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले का रहने वाला नाम मांगेलाल अग्रवाल है उसे गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया गया उसका अपराध यह है कि उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि राज्य सरकार की इनवर्टर बनाने वाली कंपनी से सांठगांठ है
53 वर्षीय मांगेलाल अग्रवाल पर यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की शिकायत के बाद की गई है पावर कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात शख्स सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दे रहा है, और अफवाह फैलाकर सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है
जिसके बाद अग्रवाल को धारा 124ए(राजद्रोह) और 505/1/2 (सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा) के तहत गिरफ्तार किया गया और इसे इमरजेंसी (आपातकाल) कह सकते है  सोशल मिडिया में हो रही बेइज्जत के बाद छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने भी इस मामले में बयान दिया है कि सभी को अपनी बात कहने का हक है अगर कोई व्यक्ति अपनी राय जाहिर करता है, तो राजद्रोह का मामला उस पर नहीं बनना चाहिए यह हमारे मैनिफेस्टो में था कि धारा 124ए को खत्म किया जाएगा लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि यह मामला बिजली के कटने से संबंधित नहीं है बल्कि यह सरकार को जानबूझकर बदनाम करने का मामला है अगर गिरफ्तार व्यक्ति के पास अपने बयान को समर्थन करने वाला कोई सबूत है तो उसे जनता के सामने इन्हें रखना चाहिए

महासमुंद के दिलीप शर्मा ने वेब मोर्चा पोर्टल पर 50 गांवों में 48 घंटे बिजली बंद होने होने की खबर चला दी थी। बिजली कंपनी के डीई एसके साहू की शिकायत पर गुस्र्वार रात 11 बजे पुलिस ने शर्मा को घर से बनियान-टॉवेल में उठा लिया था। पुलिस ने मिथ्या भ्रामक विषयवस्तु को जनमानस में प्रसारित करके जनाक्रोश फैलाने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया। शुक्रवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया, उसके बाद शर्मा को कोर्ट ने जमानत दे दी। 

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